Assam illegal immigrants: SC नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर 5 दिसंबर को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए पांच दिसंबर को सुनवाई शुरू करेगा।सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद इस मामले को दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। इस मामले पर मंगलवार को पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करने वाली थी

नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। प्रावधान में उल्लेख किया गया है कि जो लोग 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं और तब से असम के निवासी हैं, उन्हें खुद को नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत पंजीकरण कराना होगा।

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