मतदाता सूची में शुक्रवार तक नाम शामिल कराया जा सकता है। इसके बाद मिले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय का कहना है कि जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है, वे वोटर हेल्पलाइन एप से 26 अप्रैल तक फार्म-छह भरकर आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आवेदन देने वाले लोग इस बार चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार, आवेदन देने के बाद सत्यापन और मतदाता सूची में नाम शामिल करने में एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगता है। दिल्ली के मतदाता पहचान पत्र 22 जनवरी को तैयार हो गए थे और प्रकाशन भी हो चुका है। इसके बाद होने वाले आवेदन पर मतदाताओं की एक पूरक सूची तैयार होगी और प्रकाशन होगा। ऐसे में शुक्रवार के बाद कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिन तक आवेदन करने वालों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने के बाद वे आनलाइन ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र घर नहीं पहुंचने की स्थिति में ई-मतदाता पहचान पत्र से वोट डाला जा सकेगा।