लालकुआं: दुष्कर्म के आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब नैनीताल हाई कोर्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ में निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से कमिश्नर की रिपोर्ट में अब तक कार्यवाही का जवाब मांगा है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में देवभूमि ट्रेडर्स की याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के अनुसार नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं की ओर से अन्य सालों की तरह दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर , एल्युमिनियम केन सहित कई अन्य जरूरी सामान की सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला था। लेकिन संघ ने टेंडर प्रक्रिया की नियमावली का पालन नहीं किया।
नियमावली के अनुसार ई टेंडर भी होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। 2023 में भी संघ की ओर से जारी निविदा में तीनों निविदा कर्ताओं ने एक ही बैंक, एक ही एकाउंट और एक ही लिफाफे निविदा संघ को भेज दी, जो निविदा की नियमावली के विरुद्ध है।