दिल्ली

Transgender Rights Law: संशोधन बिल पास, राष्ट्रपति ने दी सहमति

राष्ट्रपति ने ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े संशोधित बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब ट्रांसजेंडर कानून में बदलाव आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं।

सरकार ने बताया कि यह संशोधन ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और उनकी सामाजिक तथा कानूनी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव ट्रांसजेंडर अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज में समानता और न्याय की दिशा में भी इसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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