Singapore: कैदी से रिश्वत मांगने के आरोप में भारतीय मूल का जेल वॉर्डन दोषी करार

सिंगापुर में एक भारतीय मूल के जेल वॉर्डन को कैदी से रिश्वत मांगने के मामले में दोषी करार दिया है। उस पर आरोप था कि उसने एक कैदी को जेल से बाहर स्थानांतरित करने के बदले आठ लाख से अधिक रुपये यानी 1,33,000 डॉलर की रिश्वत की मांग की थी। अब इसी मामले में उसे दोषी ठहराया गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 56 वर्षीय कोबी कृष्ण अयावू को अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को कैदी की जानकारी देखने के लिए जेल प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए उकसाने का भी दोषी पाया गया है। अदालत जनवरी में सजा सुनाएगी। 

कोबी ने अपने ऊपर लगे 10 आरोपों का विरोध किया था, जिनमें से ज्यादातर चोंग केंग ची नाम के कैदी से रिश्वत मांगने के थे, लेकिन उन सभी में उसे दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि कोबी ने सितंबर 2015 से मार्च 2016 के बीच चोंग से रिश्वत मांगी थी। इनमें कार लोन की किस्तों का भुगतान, घर का नवीनीकरण, जन्मदिन समारोह और क्रेडिट कार्ड बिल शामिल थे।

दरअसल, चोंग ने अपनी प्रेमिका के सात साल के बेटे के साथ तबतक दुर्व्यवहार किया था, जबतक उसकी मौत नहीं हो गई। इसी मामले में साल 2005 में उसे 20 साल की हिरासत की सजा सुनाई गई थी। उसे चांगी जेल के ए 1 क्लस्टर में रखा गया था, जो अपराधियों के लिए अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है, जिन्हें लंबी सजा दी जाती है। 

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