
सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और आप की याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आप और कई धर्मार्थ ट्रस्टों ने इनकम टैक्स असेसमेंट को फेसलेस से इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसएनवी. भट्टी की पीठ ने यह सुनवाई स्थगित की। तीन अक्टूबर को ट्रांसफर के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं राहुल, सोनिया और प्रियंका द्वारा दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि व्यक्तियों के बीच क्रास-ट्रांजेक्शन होता है तो सेंट्रल असेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है।