दिल्ली

Excise policy Scam: ED-CBI केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

आबकारी नीति घोटाले में आरोपित दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उन्होंने सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर कल शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

मनीष सिसोदिया के वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक हैं और अभी चुनाव का वक्त है। ऐसे में अदालत दोनों मामलों में आप नेता की जमानत पर तत्काल सुनवाई करे।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख है, जिसमें दो मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मालूम हो कि सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं।

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