उत्तर प्रदेश

Gyanvapi Case: अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पर 300 रुपये का हर्जाना, 4 मई को सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत सिंह की अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी पर 300 रुपये हर्जाना लगाया है। यह भी आदेशित किया कि सभी विपक्षी अगली तारीख चार मई तक जवाबदेही दाखिल करें। 

प्रकरण के मुताबिक, बजरडीहा के विवेक सोनी व चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 25 मई 2022 को याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया कि नंदीजी की मूर्ति के सामने स्थित शिवलिंग को कूप बनाकर ढक दिया गया। 

शिवलिंग के पूजा-पाठ, भोग, प्रसाद, शयन आरती, मंगला आरती और दुग्धाभिषेक आदि कार्य में विधि विरुद्ध तरीके से अवरोध न डाला जाए। जब विचारण न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश का निस्तारण नहीं किया तो वादी ने हाइकोर्ट की शरण ली। हाइकोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन को आठ सप्ताह में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का आदेश दिया है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *