उत्तराखंड

Uttarakhand: बाल्य देखभाल अवकाश में दोनों साल मिलेगा पूरा वेतन, 80 फीसदी भुगतान का नियम हटाया

प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों को अब बाल्य देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूरा वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी। जिसके बाद सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री व सभी अफसरों का आभार जताया है।

पिछले साल जून में सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत महिला सरकारी सेवकों के साथ एकल अभिभावक महिला एवं पुरुष को इस शर्त पर दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा कि पहले वर्ष में पूरा वेतन और दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इस पर सचिवालय संघ समेत कई संगठनों ने संशोधन की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी थी। अब 80 प्रतिशत का नियम समाप्त कर दिया गया है। दोनों वर्षों में पूरा वेतन मिलेगा।

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