
अब तय अवधि में विद्युत संबंधी समस्या के दूर न होने पर उपभोक्ता, बिजली कंपनियों से मुआवजा ले सकेंगे। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से राज्य में मुआवजा संबंधी कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता को मुआवजा तभी मिलेगा जब वह विद्युत संबंधी समस्या के समाधान के लिए पहले-पहल कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएगा। अगर समय से समस्या दूर नहीं होती है तो उपभोक्ता को ही टोल फ्री नंबर के जरिए मुआवजे की मांग भी करनी होगी।
दरअसल, विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजे संबंधी रेगुलेशन तो विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2019 में ही जारी कर दिया था लेकिन बिजली कंपनियां उसे लागू करने में हीला-हवाली कर रही थी। इस पर आयोग ने कड़ा रुख दिखाया तो पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने मुआवजा कानून को प्रदेशभर में आनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से लागू करने का निर्णय किया। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज की ओर से सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए।
निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन का मानक) विनियमावली-2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। बिजली कंपनियों के कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर मुआवजे की मांग करने पर उपभोक्ता को अलग से शिकायत नंबर मिलेगा। इसके साथ ही मुआवजा मिलने की प्रक्रिया स्वतः आनलाइन शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता को विद्युत बिल के माध्यम से मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कारपोरशन अध्यक्ष देवराज ने बताया कि बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओ को मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा।