Udham Singh Nagar : किशोर से कुकर्म करने वाले को 20 साल की सजा

पॉक्सो अदालत ने 13 साल के किशोर से कुकर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सरकार की ओर से पीड़ित को चार लाख रुपये की मदद कराने का आदेश दिया है।
छह दिसंबर 2021 को झनकईयां थाने में एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उनका 13 वर्षीय बेटा शाम को पड़ोस में बरात देखने गया था।

काफी खोजबीन के बाद रात करीब 10 बजे बच्चा खुद ही घर आया और शरीर में दर्द होना बताया। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला हीरा सिंह बहलाफुसला कर उसे एक खाली प्लॉट में ले गया था। वहां उसने बच्चे के साथ घिनौनी हरकत की। बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद सात दिसंबर को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज आरोपी हीरा को गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया।

मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में हो रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। बृहस्पतिवार को विशेष लोक अभियोजक विकास कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में सात गवाह पेश आरोपी को दोषसिद्ध कर दिया। अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार जुर्माने रुपये की सजा सुनाई है।

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