
केलाखेड़ा में साढ़े छह साल पहले महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को सात साल कठोर कारावास और 40,000 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अर्थदंड की धनराशि में से 20,000 रुपये पीड़ित महिला को दिया जाएगा।
30 सितंबर 2017 को केलाखेड़ा के ग्राम फिदानगर निवासी रमजानी ने तहरीर दी थी। बताया कि 29 सितबंर 2017 की शाम को पड़ोस के फरचंद ने जान बूझकर अपनी डनलप को उसके घर के सामने खड़ा किया। जिसका उसकी पत्नी शकीला ने विरोध किया था। जिससे बौखलाएं फरचंद कुल्हाड़ी, पत्नी सरवरी डंडा और भाई असगर अली लाठी लेकर मौके पर आए। इन्होंने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में हुई थी। एडीजीसी फौजदारी लक्ष्मीनारायण पटवा ने नौ गवाह पेश कर फरचंद पर दोष सिद्ध कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए सबूतों और बहस सुनने के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी फरचंद को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने असगर और सरवरी को दोषमुक्त कर दिया।