
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर के कोर कमांडर हाउस सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर नौ मई को हुए हमलों के लिए लोगों उकसाने का दोषी पाया गया है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) में यह बयान दिया। हालांकि, अदालत ने आतंकवाद से जुड़े पांच मामलों में इमरान खान की अग्रिम जमानत को आठ अगस्त तक बढ़ा दिया।
अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि एक विशेष अभियोजक ने शुक्रवार को एटीसी को बताया कि पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने नौ मई को सैन्य और सरकारी भवनों पर हुए हमलों की जांच पूरी कर ली है और इमरान खान को आतंकवाद के लिए उकसाने और अन्य आरोपों का दोषी पाया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजक फरहाद अली शाह ने कहा कि खान नौ मई के हमलों की साजिश रचने के दोषी हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। शाह ने कहा कि पीटीआई प्रमुख ने एक अभियान का नेतृत्व किया और नौ मई के हमलों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को सेना के खिलाफ उकसाया। उनके उकसावे के कारण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ।
दलीलें सुनने के बाद एटीसी न्यायाधीश ने इमरान खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी और सरकारी वकील को अगली सुनवाई पर और अधिक दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।