Pakistan: इमरान खान की अंतरिम जमानत हुई खारिज

इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की छह मामलों में अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश मुहम्मद सोहेल ने फैसले की घोषणा की और कहा कि यह सुविधाजनक होगा यदि पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें पिछले साल संसदीय वोट के माध्यम से सत्ता से हटा दिया गया था, मामलों से संबंधित जांच में शामिल हों। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इमरान खान की जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती।

पीटीआई समर्थकों ने देश के कई हिस्सों किया था हमला

संघीय राजधानी के कराची कंपनी, रमना, कोहसर, तरनूल और सचिवालय पुलिस स्टेशनों में कैद पीटीआई प्रमुख के खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए थे। इस साल 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पार्टी समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया। दंगों में कथित संलिप्तता के लिए सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पर हिंसक विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था।

अपदस्थ प्रधानमंत्री को इस महीने की शुरुआत में अटक जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, जब इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तोशखाना (राज्य डिपॉजिटरी) उपहारों की आय को छुपाने का दोषी पाए जाने के बाद तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद सार्वजनिक पद संभालने से पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। द न्यूज इंटरनेशनल की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने गुरुवार को सात मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home1/theindi2/public_html/wp-includes/functions.php on line 5471