दिल्ली : करंट से दुर्घटना होने पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा, सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द नियम तैयार होंगे। इन नियमों को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) बनाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। 

नियम लागू होने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा। नियम लागू होने के बाद विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में प्रस्ताव को उपराज्यपाल कार्यालय भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। 

बता दें कि अभी तक दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस वजह से अगर कोई बिजली लगने से घायल हो जाता था या फिर किसी की मौत हो जाती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को समय से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए विद्युत विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया। 

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