ईडी (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) फैसला सुनाएगा। ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी को गलत बताते हुए हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी।
हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का कोई मामला नहीं बनता है।
बड़गाईं अंचल की जिस विवादित जमीन (Ranchi Land Scam) की बात कही जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में उनके नाम का कोई जिक्र नहीं है। जबकि ईडी का कहना है कि पहले समन के बाद ही तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पावर का उपयोग करते हुए इस केस से संबंधित साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश की है।
पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन जारी किया था, जिसमें से वह मात्र दो समन में ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। बता दें कि इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला लंबित होने के दौरान हाई कोर्ट चाहे तो अपना फैसला सुना सकती है।