झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं 

झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका अब निरर्थक हो गई है। इसलिए इसका निपटारा किया जाता है। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन की सभी दलील हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर बहस के दौरान सुना जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 मई को सुनवाई होने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के सही बताते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने तीन मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी (ED) के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

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