UP: एक जुलाई से बदल जाएंगी दुष्कर्म, हत्या और डकैती की धाराएं

यूपी के आगरा कमिश्नरेट में सभी आरक्षी व मुख्य आरक्षियों को कार्यशाला में संयुक्त निदेशक अभियोजन विनोद कुमार मिश्रा, एसपीओ बृजमोहन सिंह और पीओ राजेश कुमार, रितेश कुमार ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। इसमें 33 धाराओं में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 

उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 323 अब 115(2) कहलाएगी। तेजाब हमला 326 ए की जगह 124(1) और दुष्कर्म की धारा 376 की जगह धारा 64 होगी। हत्या की धारा 302 की जगह धारा 103, चोरी की धारा 378 की जगह 303(1) होगी। डकैती की धारा 395 की जगह अब धारा 310(2) में केस दर्ज होंगे। धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह 318 (4) अमल में आएगी।

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