उत्तराखंड: एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली राहत, अब हो सकेंगे भर्ती

उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनआईओएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब ये अभ्यर्थी राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। इससे पहले एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तर पर होने वाली शिक्षक भर्ती में भाग लेना मुश्किल था, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे वैध नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन अभ्यर्थियों को उम्मीद दी है, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया था और वे अब तक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को अब समान अवसर मिलेंगे, और वे भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ भर्ती में शामिल हो सकेंगे। यह फैसला उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए एनआईओएस को चुना था। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले ये अभ्यर्थी पहले से ही अपनी शिक्षा में मेहनत कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी, और एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखने का मुद्दा उठता रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल इन अभ्यर्थियों को न्याय दिया है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलें। इस फैसले का असर न केवल उत्तराखंड, बल्कि अन्य राज्यों में भी पड़ सकता है, जहां एनआईओएस से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वे भी शिक्षक भर्ती में भाग लेकर अपने करियर को संवारने का मौका पा सकेंगे।

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