“हाइब्रिड गाड़ियों को बड़ी राहत: टैक्स में छूट से मिलेगा पर्यावरण को सहारा, राज्य को राजस्व”

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: हाइब्रिड कारों को वाहन कर में 100% छूट, पर्यावरण संरक्षण और राज्य को राजस्व लाभ

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों को वाहन कर में पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय मोटरयान (9वां संशोधन) नियम 2023 के नए नियम 125-एम के अनुसार, केवल प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य के पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

राजस्व नुकसान की भरपाई होगी जीएसटी से

संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही हाइब्रिड कारों को भी वाहन कर में छूट दी है। इसके कारण उत्तराखंड में पंजीकरण की बजाय ज्यादातर हाइब्रिड कारों का पंजीकरण इन पड़ोसी राज्यों में हो रहा था, जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा था। वाहन स्वामी उन राज्यों में पंजीकरण करवा कर तीन से साढ़े तीन लाख रुपये तक की बचत कर रहे थे।

अब जब उत्तराखंड में इन कारों को वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, तो हाइब्रिड कारों का पंजीकरण प्रदेश में ही होगा, जिससे राज्य के वाहन कर राजस्व में कमी आएगी। हालांकि, इस कमी की भरपाई राज्य को इन कारों की बिक्री पर लगने वाले 28 से 43 प्रतिशत के बीच के जीएसटी से प्राप्त होगी। इसलिए इस पहल से राज्य को कुल मिलाकर राजस्व हानि कम और पर्यावरण संरक्षण में बड़ा लाभ होगा।

पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बल

हाइब्रिड कारें, जो बैटरी और पेट्रोल दोनों पर चलती हैं, वाहन प्रदूषण में कमी लाने में मददगार साबित होती हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस कदम को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम प्रगति बताया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ हाइब्रिड कारों के प्रचलन से राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य को भी बल मिलेगा।

पंजीकरण में बढ़ोतरी के आसार

पिछले एक वर्ष में उत्तराखंड में लगभग 750 हाइब्रिड कारों का पंजीकरण हुआ था। नए नियमों और छूट के कारण विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में यह संख्या 2000 के पार जा सकती है। इससे राज्य के पर्यावरण और आर्थिक दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।

भविष्य की रणनीति

उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि हाइब्रिड कारों को मिली यह छूट केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सीमित रहेगी। इस अवधि के दौरान सरकार हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य योजनाओं और नीतियों को भी लागू करेगी, ताकि वाहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके।

🚗🌿 उत्तराखंड सरकार ने हाइब्रिड कारों को वाहन टैक्स में 100% छूट दी!
पर्यावरण बचाओ और राज्य को राजस्व भी बढ़ाओ। अब हाइब्रिड कारों का पंजीकरण उत्तराखंड में होगा और राज्य को मिलेगा जीएसटी से बड़ा लाभ।

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