
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को उन सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी जो कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्रियों को विमान में बोर्डिग करने से रोक रही हैं। डीजीसीए ने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार अर्थ दंड लगाने के साथ ही दोषी एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
एयरलाइंस को सीएआर का पालन करने के निर्देश
डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से कहा कि वे सिविल एविएशन रेगुलेशन (सीएआर) के प्रविधानों का पालन करें। निदेशालय ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कंफर्म टिकट होने और निर्धारित समय पर पहुंचने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यह प्रथा यात्रियों के साथ बहुत ही अनुचित है और उड्डयन उद्योग का नाम खराब करती है।
सीएआर को सख्ती से लागू करने के निर्देश
डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइनों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यदि यात्री ने समय पर सूचना दी है तो हवाईअड्डे पर यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर सिविल एविएशन रेगुलेशन के प्रावधानों का पालन करें। सिविल एविएशन रेगुलेशन के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार वित्तीय दंड लगाने सहित दोषी एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।