
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कहा कि छह माह की साधारण परिवक्षा पर अच्छा चाल चलन बनाए रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष जाकर 20-20 हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करेंगे।
कोर्ट ने आदेश दिया कि वह 30 दिन के अंदर जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने हाजिर होंगी। परिवीक्षा अवधि प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के दिन से मानी जाएगी।
एमएलए कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।