
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Criminal Court) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। यह वारंट यूक्रेन में युद्ध अपराधों और यूक्रेनी बच्चों को अगवा कर रूस ले जाने के मामलों में जारी हुआ है।
न्यायालय के इस फैसले पर रूस ने आपत्ति जताई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का हमारे देश से कोई मतलब नहीं है। इस निर्णय का न कोई कानूनी आधार है और न ही वैधता है।
आईसीसी को रूस नहीं देता मान्यता
वहीं, रूस ने कहा कि देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को नहीं मानता हूं क्योंकि रूस इस हेग स्थित अदालत को मान्यता ही नहीं देता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने संवाददाताओं से कहा कि रूस, कई अन्य देशों की तरह, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से अदालत का यह फैसला निराधार या शून्य है।
आईसीसी के फैसलों से रूस को मतलब नहीं: रूसी विदेश मंत्रालय
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने आईसीसी द्वारा पुतिन के खिलाफ जारी वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी कहा कि आईसीसी के फैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है।