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Uttarakhand : चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू - The Indian Exposure

Uttarakhand : चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू

चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन कार्ड केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए बनेंगे। निजी वाहनों से चारधाम यात्रा पर जाने वालों को केवल ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तीन अप्रैल से शुरू की जाएगी। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

क्या है ग्रीन कार्ड

यह ऐसा दस्तावेज है, जिसमें वाहन से संबंधित अभिलेखों का ब्यौरा अंकित होता है। इसके लिए आवेदन करने के बाद वाहन की जांच को किसी भी परिवहन कार्यालय ले जाना होगा। परिवहन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वैधता अवधि 30 नवंबर तक होगी। अगर वाहन से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज की वैधता इससे पहले खत्म होती है तो ग्रीन कार्ड की वैधता भी स्वयं समाप्त हो जाएगी। केवल चारधाम यात्रा के लिए ही ग्रीन कार्ड जरूरी होगा।

ग्रीन कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी

-पंजीयन प्रमाणपत्र

-उत्तराखंड राज्य का कर जमा प्रमाणपत्र

-फिटनेस प्रमाणपत्र

-उत्तराखंड राज्य का परमिट

-वाहन का बीमा प्रमाणपत्र

-प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र

ग्रीन कार्ड के लिए ये शुल्क जरूरी

हल्का वाहन- 400 रुपये

मध्यम वाहन- 600 रुपये

भारी वाहन- 600 रुपये

यहां चेक होंगे ग्रीन कार्ड

-यात्रा चेकपोस्ट, भद्रकाली-ऋषिकेश-टिहरी मोटरमार्ग

-यात्रा चेकपोस्ट, ब्रहम्पुरी-ऋषिकेश-बदरीनाथ मोटरमार्ग

-यात्रा चेकपोस्ट, कुठालगेट-देहरादून-मसूरी-यमुनोत्री मोटरमार्ग

-यात्रा चेकपोस्ट, डामटा-विकासनगर-यमुनोत्री मोटरमार्ग

चारधाम यात्रा के लिए यह है निर्धारित अवधि

चारधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 10 दिन

तीनधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 07 दिन

दोधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 05 दिन

एकधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 03 दिन

ग्रीन कार्ड बनवाने को यह है जरूरी

-वाहन की भौतिक व यांत्रिक दशा ठीक होनी चाहिए

-वाहन के टायर कटे-फटे या घिसे हुए न हों।

-वाहन के सभी दस्तावेज वैध हों।

-वाहन में फसर्ट एड बॉक्स, लकड़ी या लोहे का गुटका, कूड़ेदान या वॉमेटिंग बैग होना जरूरी है।

क्या ट्रिप कार्ड

यह ऐसा दस्तावेज है, जिसमें चालक लाइसेंस से संबंधित अभिलेखों का विवरण और वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण अंकित होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें और फिर ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लें। ट्रिप कार्ड की वैधता एक फेरे के लिए होगी।

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