इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से राहत, अल कादिर ट्रस्ट मामले में 19 जून तक मिली जमानत

 अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधी राष्ट्रीय जवाबदेही कोर्ट (एनएबी) से भी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले में जमानत तीन दिन बढ़ा दी, जबकि जवाबदेही कोर्ट ने 19 जून तक जमानत दे दी है।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीन तक बढ़ाने का दिया निर्देश

हाई कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को मामले की सुनवाई जस्टिस मियांगुल औरंगजेब की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने इमरान की जमानत तीन जून तक बढ़ाने के साथ ही उसी समय संबंधित जवाबदेही अदालत में जाने का निर्देश दिया। इसके बाद इमरान जवाबदेही कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए।

इसी मामले में जवाबदेही कोर्ट में उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी पेश हुईं। बुशरा की जमानत याचिका को एनएबी के जांच अधिकारी के कहने के बाद ”निरर्थक” घोषित कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं।

ड्रग लेने का आरोप लगाने के बाद इमरान ने स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर को नोटिस भेजने के बाद पाकिस्तान इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के प्रमुख डा. रिजवान ताज को भी 10 अरब रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है।

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