
चारा घोटाले के अंतिम मामले में दोषी करार 36 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुना दिया है। घोटाले के अंतिम मामले में दोषी करार 36 अभियुक्तों को कोर्ट ने चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई है और साथ में जुर्माना भी लगाया है। तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बाकी सभी पर तीन-तीन लाख का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि 28 अगस्त को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को जेल से कोर्ट लाया गया, जहां अदालत ने सजा का एलान किया। इनमें से एक अभियुक्त डा. केएम प्रसाद रिम्स में इलाजरत है। उनकी ओर से आवेदन देकर वीसी से सजा सुनाने का अनुरोध किया गया था।