
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस साल अप्रैल में चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के संबंध में हावेरी जिले की शिगगांव पुलिस ने नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171एफ और लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(2) के तहत दायर मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया।
आरोप लगाया गया कि नड्डा ने वोटरों को धमकी दी कि यदि उन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया, तो वे केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में चुनाव अधिकारी लक्ष्मण नंदी ने वोटरों पर अनुचित असर डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला प्रधान सिविल और सीजेएम कोर्ट हावेरी में लंबित है।