
आप नेता सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। पिछली सुनवाई में जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला रेगुलर कोर्ट में आया है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने अदालत से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मामला नियमित कोर्ट में आया है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए.एम.सिंघवी ने कोर्ट से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली बेंच के सामने इसका जिक्र करना होगा।
शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी , लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। इस मामले में अदालत आज फिर सुनवाई करेगा।