
दो साल पहले ट्रांजिट कैंप में सात साल की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने वाले अभियुक्त को दोषी मानकर न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सात दिसंबर 2021 को ट्रांजिट कैंप निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी। कहा कि वह अपनी सात साल की बेटी के साथ खाना खा रही थी। लेकिन उसकी बेटी बार-बार खाना खाने से मना कर रही थी। जब उसने कारण पूछा तो बताया कि पड़ोस में रहने वाले हेतराम ने उसे बुलाया। आरोपी ने उसे अपनी गोद में बैठाया और अपनी सगी पोती से रजाई ओढ़वा दी थी।
आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एफटीसी/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई।