
प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न व्यक्तियों और चीनी-लिंक्ड सहित शेल (डमी) संस्थाओं से संबंधित 278.71 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे।
मोबाइल ऐप एचपीजेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच एक बार फिर निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग ऐप से जुड़े लोगों और विभिन्न संस्थाओं की 278 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। बता दें, एचपीजेड पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न व्यक्तियों और चीनी-लिंक्ड सहित शेल (डमी) संस्थाओं से संबंधित 278.71 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। ईडी ने बताया कि शेल कंपनियां कथित तौर पर निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने में शामिल पाई गईं।