
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा में गोकशी के शक में मुस्लिम पशु व्यापारी की हत्या के मामले में मंगलवार को स्थानीय कोर्ट ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 59-59 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दो आरोपित नाबालिग हैं। उनका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपर जिला न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दीक्षित ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बझैड़ा निवासी राकेश, हरिओम, युधिष्ठिर, रिंकू, करनपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान और मांगेराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।