Delhi :अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया खारिज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। याचिका दायर करने वाला व्यक्ति कोर्ट को यह बताने में नाकाम रहा कि इसमें कानूनी बाधा कहां है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुरजीत सिंह यादव की याचिका खारिज की। यादव सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने के लिए कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं।

कोर्ट ने मुद्दे के गुण-दोषों (मेरिट) पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। कहा कि यह न्यायिक दखल के दायरे से बाहर है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की अन्य इकाइयां हैं जिस मुद्दे पर कानून के मुताबिक विचार कर सकती हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर कानूनी बाधा क्या है। बेंच ने कहा कि इसमें व्यावहारिक दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन वो अलग बात है। कानूनी बाधा कहां है? आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आबकारी नीति बनाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर हैं।

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