Donald Trump: धोखाधड़ी मामले में ट्रंप को राहत, अदालत ने 45.4 करोड़ के जुर्माने में थोड़ी राहत देते हुए राशि घटाकर 17.5 करोड़ डॉलर कर दी 

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ राहत की सांस ले पाएंगे। उन्होंने सोमवार को न्यूयॉर्क के नागरिक धोखाधड़ी मामले में 17.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना चुका दिया है। हालांकि, ट्रंप को 45.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 29.46 अरब रुपये का जुर्माना चुकाना था। इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। 

गौरतलब है, ट्रंप ने 45.4 करोड़ के नागरिक धोखाधड़ी के मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। न्यूयॉर्क की अदालत ने फरवरी में अदालत ने उन्हें 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था, जोकि अब बढ़कर 45.4 करोड़ डॉलर हो गया। अदालत ने ट्रंप के साथ-साथ उनके बेटों को भी सजा सुनाई थी और उन पर भी जुर्माना लगाया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि इतने बड़े जुर्माने के कारण ट्रंप की वित्तीय स्थिति पर फर्क पड़ सकता है।

पिछले हफ्ते, न्यूयॉर्क की एक अपील अदालत ने 45.4 करोड़ के जुर्माने में थोड़ी राहत देते हुए राशि घटाकर 17.5 करोड़ डॉलर कर दी थी। साथ ही इसे जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पा रहा है कि ट्रंप की जुर्माना राशि पूरी तरह से कम कर दी गई है या उन्हें यह राशि किस्तों में जमा करवानी है। 

इससे पहले, एक रिपोर्ट में ट्रंप की स्थिति से अवगत लोगों के हवाले से बताया गया था कि ट्रंप के सामने परेशानी बढ़ गई है। वह काफी चिंता में हैं क्योंकि जुर्माने की आधी राशि भी इकट्ठा नहीं कर सके हैं। ट्रंप की कानूनी टीम विभिन्न विकल्पों को तलाशने के लिए बिना रुके दिन-रात काम कर रही है। पहले ट्रंप को बीमा कंपनी चभ से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब यह भी धराशायी हो गई। दरअसल, चभ ने अपने वकीलों को सूचिया किया था कि यह विकल्प अब मौजूद नहीं है। 

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