अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी

शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद केजरीवाल की अपील पर ईडी को नोटिस भेजा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए कोई राहत नहीं दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक तमाम सवालों का जवाब देने को कहा है। वहीं केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर प्रतिउत्तर देना होगा।

अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच में हो रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कई बातें कहनी चाही, जिसमें प्रमुख यह था कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना है, पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन में भी उनके सलाह की जरूरत है। इसपर कोर्ट ने कहा कि वह अपनी दलील 29 अप्रैल को होने वाली बहस के लिए बचाकर रखें। साथ ही सिंघवी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने की अपील की, इसपर कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले का समय नहीं दिया जा सकता है।

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