
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soen) को ईडी (ED) कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत में उनकी जमानत याचिका (Hemant Soren Bail Plea) खारिज कर दी है। भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में बीते 4 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले बीते तीन मई को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
ईडी ने उन्हें 31 जनवरी की रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रांची (Ranchi) के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं। आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की।