
उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। पहले जारी आदेश में यह व्यवस्था केवल उन क्षेत्रों तक सीमित थी, जहां निकाय चुनाव हो रहे थे, लेकिन अब इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 23 जनवरी को सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, कारीगरों और मजदूरों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उप कोषागार भी बंद रहेंगे, ताकि कर्मचारी मतदान में भाग ले सकें और कोई भी मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित न रहे। इसके अलावा, सचिव श्रम डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने भी एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यदि कारखानों में इस दिन अवकाश की व्यवस्था नहीं है, तो कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे मतदान कर सकें। विशेष रूप से अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में यह जिम्मेदारी कारखाना प्रबंधकों की होगी कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान का समुचित अवसर उपलब्ध कराएं। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दे सकें।