जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण पर सरकार का प्रारंभिक प्रस्ताव जारी, आमजन से आपत्तियां आमंत्रित

उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजे आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का अनंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव पर 2 से 4 अगस्त 2025 तक लिखित आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, जिनका निस्तारण 5 अगस्त को किया जाएगा। इसके बाद 6 अगस्त को अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशित की जाएगी।

इस बार की आरक्षण प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतीराज विभाग ने पहली बार ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को लागू किया है, जिसके अनुसार ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों का आरक्षण आबादी के अनुपात में निर्धारित किया गया है। सचिव पंचायती राज श्री चंद्रेश कुमार द्वारा जारी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि ओबीसी आरक्षण पूरी तरह जनसंख्या आधारित है।

महिलाओं की भागीदारी में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर महिला प्रतिनिधित्व एक सीट घट गया है। वहीं, कुछ जिलों में आरक्षण वर्गों में भी बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए, 2019 में पिथौरागढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था, जबकि इस बार वह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। वहीं, ऊधमसिंह नगर की जिला पंचायत सीट अब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है।

🔹 आरक्षण की तुलना (2019 बनाम 2025):

जिला20192025
उत्तरकाशीअनारक्षितअनारक्षित
टिहरीअनारक्षितमहिला
पौड़ीअनुसूचित जातिमहिला
रुद्रप्रयागअनुसूचित जातिमहिला
चमोलीअनारक्षितअनारक्षित
देहरादूनअनुसूचित जनजातिमहिला
ऊधमसिंह नगरअन्य महिलापिछड़ा वर्ग
नैनीतालअन्य महिलापिछड़ा वर्ग
अल्मोड़ाअनारक्षितमहिला
चंपावतअन्य महिलाअनारक्षित
बागेश्वरअन्य महिला (अनुसूचित जाति)महिला
पिथौरागढ़पिछड़ा वर्ग महिलाअनुसूचित जाति

🔸 आपत्तियां दर्ज कराने का पता:
कार्यालय – सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड शासन,
कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर,
04-सुभाष मार्ग, देहरादून।

इस फैसले से एक तरफ जहाँ सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी देखने को मिल रही है।

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