India Post ने अमेरिका जाने वाले पार्सल पर रोक लगाने का निर्णय लिया, 29 अगस्त से लागू

नई दिल्ली। अमेरिका की ओर से टैरिफ शुल्क और सीमा शुल्क नियमों में बदलाव के बाद भारतीय डाक विभाग ने 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले पार्सल की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकने का बड़ा निर्णय लिया है। डाक विभाग ने कहा है कि 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक खेपों को अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम अमेरिकी शुल्क नियमों में बदलावों के कारण उठाया गया है, जो इस महीने के अंत में लागू होंगे।

अमेरिका ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य वाले सामानों के लिए शुल्क-मुक्त छूट को वापस ले लिया गया। 29 अगस्त से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी डाक सामान, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के टैरिफ ढांचे के तहत सीमा शुल्क के अधीन होंगे। अब केवल 100 अमेरिकी डॉलर तक के उपहारों और व्यक्तिगत वस्तुओं को ही शुल्क-मुक्त छोड़ा जाएगा।

आदेश के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वाहक और अमेरिकी सीमा शुल्क (CBP) द्वारा अनुमोदित अन्य “योग्य पक्ष” ही डाक शिपमेंट पर शुल्क वसूल और भुगतान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन पक्षों को मंजूरी देने और शुल्क वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस कारण कई एयरलाइन कंपनियों ने कहा है कि वे 25 अगस्त के बाद अमेरिका जाने वाले डाक पार्सल नहीं ले जाएंगी।

इस स्थिति को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की अमेरिका के लिए बुकिंग 25 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, पत्र, दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक के उपहार इस निलंबन से छूट प्राप्त रहेंगे। विभाग ने यह भी बताया कि जिन ग्राहकों ने पहले से ही पार्सल बुक कर लिया है और उन्हें अमेरिका भेजा नहीं जा सकता, वे डाक शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं।

डाक विभाग ने ग्राहकों से हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि अमेरिका के लिए डाक सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। संचार मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अमेरिकी सीमा शुल्क और संयुक्त राज्य डाक सेवा (USPS) से आगे स्पष्टीकरण मिलने के बाद, इन छूट प्राप्त श्रेणियों को अमेरिका में स्वीकार किया जाएगा और भेजा जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत-अमेरिका के बीच पार्सल और ई-कॉमर्स शिपमेंट पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय विशेष रूप से ऑनलाइन शॉपिंग, उपहार और व्यवसायिक सामान भेजने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। डाक विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अमेरिका जाने वाले पार्सल की बुकिंग करते समय नए नियमों को ध्यान में रखें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

इस कदम से पहले भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाले पार्सल की सुरक्षा और सीमा शुल्क नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई दौर की तैयारियां की थीं। मंत्रालय ने बताया कि ग्राहक किसी भी विवाद या शुल्क संबंधी समस्या के लिए डाक कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं और विभाग उनकी शिकायतों का समाधान करेगा।

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