जीएसटी 2.0: 5% और 12% टैक्स के बदलाव से क्या-क्या सस्ता और महंगा होगा? जानें 40% टैक्स वाली चीज़ें भी

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद कई बड़े फैसले लिए। इसमें आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट, तंबाकू-सिगरेट, बीमा और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव शामिल हैं। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

सरकार का दावा है कि इससे किसानों, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। 175 से अधिक चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। अब GST केवल दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% और विलासिता या हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% पर सीमित रहेगा।

0% GST – दैनिक जरूरत और स्वास्थ्य

  • पनीर, छेना, टेट्रा पैक दूध
  • रोटी, चपाती, पराठा, खाखरा
  • दुर्लभ रोगों की दवा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा

नोट: अब स्टेशनरी पर नहीं, अन्य सभी वस्तुओं पर 58% GST लागू होगा (पहले 12% था)।

5% GST – सस्ती विलासिता और कृषि उपकरण

  • बटर, चीज़, घी, पैकेज्ड नमकीन
  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट
  • ट्रैक्टर, कीटनाशक, ड्रिप इरिगेशन, बर्तन

कृषि लाभ:

  • 7 लाख के ट्रैक्टर पर ₹49,000 की बचत

12% GST – वाहन और मीडियम कंज्यूमर गुड्स

  • टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटे एसी, डिसवॉशर
  • 350cc से कम बाइक, छोटे मॉनिटर और प्रोजेक्टर
  • दैनिक आवश्यक वस्तुएँ: अब 12% से घटकर 5%

लाभ:

  • ₹100 के सामान पर GST घटकर 5%, ₹13 की बचत

40% GST – विलासिता और हानिकारक वस्तुएँ

  • फास्ट फूड, पान मसाला, तंबाकू, चीनी, कैफीन ड्रिंक, गैर-अल्कोहलिक ड्रिंक
  • एयरप्लेन, हेलिकॉप्टर, मनोरंजन, लग्ज़री सर्विसेज

वाहन और वाहन उपकरण

  • CNG/पेट्रोल/पेट्रोल हाइब्रिड कार: 1200cc तक
  • डीजल/डीजल हाइब्रिड कार: 1500cc तक, 3-व्हीलर
  • 350cc या उससे कम बाइक: 18% से घटकर 12%

लाभ:

  • 10 लाख की CNG कार पर 1 लाख की बचत

हेल्थकेयर और मेडिकल उपकरण

  • लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस: 18% → 0%
  • थर्मामीटर: 18% → 5%
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, कॉरेक्टिव स्पेक्ट्रिकल्स: 12% → 5%

किसानों और एमएसएमई को फायदा

  • कृषि उपकरण: 18% → 5%
  • बायो-पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉरेस्ट्री मशीन: 12% → 5%

निष्कर्ष:
GST 2.0 से आम जनता, किसान और मध्यम वर्ग को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, शिक्षा सामग्री, हेल्थकेयर और कृषि उपकरण पर कर में कमी होगी। वहीं, हानिकारक और विलासिता वस्तुओं पर 40% टैक्स से समाज और स्वास्थ्य पर ध्यान रखा गया है।
22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। यह मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है।

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