GST स्लैब में बदलाव से व्यापारियों को बड़ा तोहफा, त्योहारी सीजन में 30% तक बढ़ेगा कारोबार

झांसी/नई दिल्ली: माल एवं सेवा कर (GST) की स्लैब व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% – को मंजूरी दी गई है, जबकि पहले मौजूद अन्य स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

इस बदलाव से व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। झांसी के उद्योग व्यापार मंडल और अन्य व्यापारी संगठन मानते हैं कि यह कदम त्योहारी सीजन में कारोबार में लगभग 30 प्रतिशत तक वृद्धि ला सकता है। उनका कहना है कि रोजमर्रा की वस्तुओं के मूल्य में कमी आएगी और बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि GST की चार दरों की जगह सिर्फ दो दरें होंगी। इस घोषणा को जीएसटी परिषद ने बैठक में मंजूरी दे दी और इसे 22 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया।


टैक्स स्लैब और नई दरें

5% GST – टैक्स घटकर 12% से हुआ:

  • खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ
  • दवाएं
  • कुछ मोबाइल और कंप्यूटर
  • ₹1000 से अधिक के रेडीमेड कपड़े
  • ₹500-1000 रेंज वाले जूते

18% GST – टैक्स घटकर 28% से हुआ:

  • सीमेंट, कार, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट
  • टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी
  • प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, प्रिंटर

विशेषज्ञों की राय

सीए श्वेता अग्रवाल का कहना है कि GST 2.0 का सबसे बड़ा असर महिलाओं और घर की रसोई पर पड़ेगा। उनका कहना है कि अब दूध, घी, पनीर, मक्खन, दालें, पास्ता, नूडल्स, स्नैक्स, नमकीन, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचन के बर्तन और स्टील-तांबे-एल्यूमिनियम के बर्तन 5% GST पर उपलब्ध होंगे।

सीए रचित अग्रवाल ने बताया कि यह सुधार केवल टैक्स कम करने का कदम नहीं है, बल्कि यह उपभोग बढ़ाकर, उद्योग को गति देकर और आम नागरिक की जीवन-यापन लागत घटाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा आर्थिक मील का पत्थर है।

उप्र उद्योग व्यापार मंडल झांसी महानगर युवा अध्यक्ष इंजी अंकित राय ने कहा कि नए जीएसटी स्लैब का बदलाव आम आदमी के लिए बहुत लाभकारी है। उनका कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत मिलेगी।

टैक्स बार एसोसिएशन झांसी अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर राय ने कहा कि 15 अगस्त को पीएम द्वारा जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा को जीएसटी काउंसिल ने लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा GST प्रक्रिया में कई स्तर पर कठिनाइयाँ थीं, जिन्हें दूर कर प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। इसका फायदा व्यापार और नए उद्यम शुरू करने वालों को भी मिलेगा।


कारोबार पर संभावित असर

  • दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर कर कम होने से आम उपभोक्ता को सीधा लाभ मिलेगा।
  • त्योहारी सीजन में व्यापार में तेजी आएगी, जिससे लगभग 30% तक कारोबार वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
  • बाजार में पैसा तेजी से घूमेगा, जिससे उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र को भी फायदा होगा।
  • GST प्रक्रिया आसान होने से नए उद्यमियों के लिए व्यापार शुरू करना और संचालित करना सरल होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वित्तीय पारदर्शिता, उपभोक्ता हित और उद्योग की गति तीनों पर सकारात्मक असर डालेगा।

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