
राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए प्रतिष्ठानों और महिलाओं दोनों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 2025 के अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें धारा 1(2), 8, 9 और 19 में आवश्यक बदलाव शामिल हैं।
अब तक जिन प्रतिष्ठानों में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत होते थे, उनके लिए श्रम कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य था। लेकिन नए संशोधन के बाद यह न्यूनतम संख्या 20 कर दी गई है। इससे छोटे दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पंजीकरण का अतिरिक्त दबाव कम होगा और वे अधिक सुगमता से अपना संचालन कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से दुकानों और संस्थानों की दक्षता बढ़ेगी। साथ ही कर्मचारियों को अधिक कार्य अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।