
उत्तराखंड में शराब उपभोक्ताओं को जल्द ही जेब पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति 2025–26 में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन के बाद राज्य में शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 से 100 रुपये तक बढ़ने की तैयारी है।
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के अनुसार, शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नई दरों को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की गई है। विभाग ने वैट लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था, जिसके चलते 15 दिसंबर तक नई कीमतें प्रभावी हो जाएंगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम उत्तराखंड की आबकारी नीति को पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने और अवैध शराब की बिक्री व तस्करी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, राज्य के वित्त विभाग ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नीति में दोबारा संशोधन कर वैट को जोड़ने का फैसला लिया गया।
नए संशोधन के बाद कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल पर 40 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जबकि विदेशी शराब की बोतलों के दाम 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे। पहले से ही हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में शराब की कीमतें अधिक होने के बाद अब उत्तराखंड में यह वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए एक और बड़ा झटका साबित होगी।