Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home1/theindi2/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
बिना हेलमेट दोगुना होगा जुर्माना:250 रुपए की जगह 500 रुपए ,गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के एक्ट का किया जा रहा है अध्ययन - The Indian Exposure

बिना हेलमेट दोगुना होगा जुर्माना:250 रुपए की जगह 500 रुपए ,गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के एक्ट का किया जा रहा है अध्ययन

Traffic

प्रदेश में अब बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाए जाने पर 250 रुपए के बजाए 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने जुर्माने की यह दर 1000 रुपए निर्धारित कर दी है, इसी के अनुसार मप्र में जुर्माने की दरें बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपए और उसके बाद 250 रुपए कर दिए गए थे।

प्रदेश में दोपहिया वाहन बगैर हेलमेट चलाए जाने जुर्माना बढ़ाए जाने के पहले राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन का अध्ययन किया है। इसके बाद सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल की समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बीच इस बारे में चर्चा हुई है।

हालांकि तीनों मंत्रियों की राय यह है कि आम जनता और किसानों से संबंधित मामलों में जुर्माना कम रखा जाएगा। लेकिन सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुर्माने की दरें बढ़ाई जाना तय है। खासतौर पर बगैर हेलमेट के जुर्माना दोगुना करने पर सहमति है। इस मामले को मंत्रिमंडल की यह समिति सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे लागू किए जाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में लाया जाएगा।

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर विभिन्न धाराओं में जुर्माने का प्रावधान किया है, इसी के अनुसार राज्य शमन शुल्क की दरों में संशोधन कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में लागू मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन किया है। इसमें खास यह है कि अगली साल चुनावी वर्ष होने की वजह से नफा नुकसान भी देखा जा रहा है, क्योंकि जुर्माना बढ़ाने या घटाने पर अंतिम फैसला परिवहन विभाग के संशोधित प्रस्ताव पर कैबिनेट को करना है।

बगैर परमिट गाड़ी चलाई तो 5 हजार रु. जुर्माना
ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पर 2 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित है, लेकिन इसे घटाकर 1000 रुपए किया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े। बगैर परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना 5000 रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों में लोड निर्धारित सीमा से अधिक होने पर छोटे वाहनों पर 1000 रु., मध्यम वाहन पर 5 हजार रुपए और भारी वाहन पर ओवर लोड पर 10 हजार रुपए जुर्माना किया जाना प्रस्तावित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home1/theindi2/public_html/wp-includes/functions.php on line 5481