MP: स्कूल बैग पॉलिसी ,5वीं तक के बच्चों का बस्ता ढाई किलो से ज्यादा नहीं, दूसरी क्लास तक होमवर्क नहीं

प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अब बच्चों पर बस्तों और होमवर्क का बोझ कम होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2019 के आदेश को रद्द कर नए सिरे से अपनी स्कूल बैग पॉलिसी-2020 जारी की है। इसके अनुसार कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों के बस्ते का वजन 1.6 से 2.5 किग्रा रहेगा।

बस्ते में राज्य सरकार और एनसीईआरटी द्वारा तय की गई पुस्तकों को ही रखा जाएगा, जबकि दूसरी क्लास तक के विद्यार्थियों को अब होमवर्क नहीं दिया जा सकेगा। कक्षा 3 से 5वीं तक सप्ताह में 2 घंटे, 6वीं से 8वीं तक प्रतिदिन 1 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर दिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क ही देना होगा।

हरेक स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट लगाना होगा। कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगानी होेगी। सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाना होगा, जिसमें वोकेशनल एक्टिविटी करानी होगी। अब डीईओ को हर तीन महीने में स्कूलों में जाकर रेंडमली बस्तों का वजन जानना होगा।

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