उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग ने समूह ग की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए 

प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों का अभियान चला रहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 भर्तियों के अधियाचन लौटा दिए हैं। इनमें आरक्षण रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वह भर्तियों के आधे-अधूरे अधियाचन आयोग को न भेजें।

राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी-लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। 28 अक्तूबर को आयोग को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के कुल 891 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इनमें से केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों का विज्ञापन ही जारी किया गया।

लेखा परीक्षक का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अधियाचन में खामियां होने की वजह से आयोग ने इसे लौटा दिया था। अब सही अधियाचन आने के बाद आयोग इसकी अलग से भर्ती निकालेगा।


कनिष्ठ सहायक सहित 12 अधियाचन अधूरे

राज्य लोक सेवा आयोग ने 16 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया हुआ है। इसमें तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो विभिन्न विभागों के एक जैसे पदों के लिए हैं। आयोग ने लेखा परीक्षक के अलावा विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक भर्ती का अधियाचन भी लौटाया है। इसमें कुछ कमियां हैं, जिन्हें इन विभागों को दूर करना होगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक जैसे कई अधियाचन किसी न किसी वजह से अधूरे हैं। आयोग ने कुल मिलाकर ऐसे 12 प्रस्तावों को विभागों को लौटाया है।

सीएम ने दिए थे पूरे अधियाचन भेजने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह-ग की भर्तियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी देने के साथ ही सभी विभागों को पूरे अधियाचन भेजने के निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि अधियाचनों की वजह से कोई भी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
 

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीधे ट्रांसफर हुईं भर्तियां

राज्य सरकार ने जब कैबिनेट की बैठक में समूह-ग की भर्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया तो इसके बाद सभी अधियाचन सीधे राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए। इनमें से तमाम अधियाचन ऐसे थे, जिनका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्ययन ही नहीं कर पाया था। लिहाजा, इनकी खामियां भी दूर न हो पाई थीं। अब राज्य लोक सेवा आयोग को इनका अध्ययन करना पड़ रहा है।

विभागों की सेवा नियमावली सबसे बड़ा सिरदर्द

आज भी कई विभागों की सेवा नियमावली आयोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई हैं। हालात यह हैं कि विभागों ने समय पर इन नियमावलियों को अपडेट नहीं किया। किस पद के लिए जो अर्हता अब से 15 साल पहले थी, आज उससे जुड़े तमाम नए पाठ्यक्रम आने के बावजूद विभाग उसी पर चल रहे हैं। हाल ही में पीसीएस परीक्षा में ऐसा मामला सामने आया, जब उम्मीदवारों से डिप्लोमा मांगा गया था लेकिन यहां उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सभी उम्मीदवारों को पद के लिए अर्ह घोषित किया गया था। उम्मीदवार लगातार यह मांग भी कर रहे हैं कि विभाग नए पाठ्यक्रमों के हिसाब से अपनी सेवा नियमावली को अपडेट करें।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समय में यह भी बड़ी समस्या रही है। अधियाचन के हिसाब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितने पदों के लिए भर्ती निकालकर परीक्षा कराई, चयन के समय उन पदों की संख्या घट गई। ऊर्जा, सिंचाई सहित कई विभागों की समूह-ग भर्तियों में ऐसा हो चुका है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा है।

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