
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को वीजा धोखाधड़ी के आरोप में नई दिल्ली स्थित फ्रांस दूतावास के वीजा विभाग के दो कर्मचारियों सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान शुभम शौकीन, आरती मंडल, नवजोत सिंह, चेतन शर्मा, सतविंदर सिंह पुरेवाल, मनप्रीत सिंह व अन्य के रूप में हुई है। शुभम और आरती नई दिल्ली में फ्रांस दूतावास के वीजा विभाग में काम करते थे।
आरोप है कि दोनों ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर इस साल एक जनवरी से छह मई तक वीजा धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही कि पांच महीने में दोनों ने पंजाब और जम्मू के कई आवेदकों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर फ्रांस का वीजा जारी किया है। इनमें ज्यादातर पंजाब के युवा किसान या बेरोजगार हैं जिन्होंने पहले यात्रा नहीं की है।
प्रति वीजा 50 हजार रुपये घूस लेने का आरोप
आरोप है कि दूतावास कर्मी शुभम और आरती ने तीन अन्य आरोपियों को प्रति वीजा 50 हजार रुपये की रिश्वत लेकर फ्रांस का एंट्री वीजा जारी किया है। उन्होंने दूतावास के वीजा विभाग के प्रमुख की मंजूरी के बिना ही वीजा जारी कर दिया। इसके बाद सबूत भी नष्ट कर दिए। तीनों ही मामलों में बंगलूरू की एक कंपनी ने फ्रांस की कंपनियों में काम का हवाला देते हुए फ्रांस के वाणिज्य दूतावास को पत्र लिखा था। पत्र के साथ ही फर्जी दस्तावेज जमा किये गए।
छह ठिकानों पर छापा
वीजा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने आरोपियों के दिल्ली, पटियाला, गुरुदासपुर, और जम्मू स्थित छह ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई ने छापे के दौरान कई मोबाइल और लैपटाॅप भी बरामद किया है। इसके साथ ही उनके ठिकानों से कई संदिग्ध पासपोर्ट भी मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है।