Dehradun: बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया निर्माण तो होगा केस दर्ज

एमडीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट कारोबारी भवनों का निर्माण कर रहे हैं। एमडीडीए ऐसे निर्माण को ध्वस्त भी कर देता है लेकिन यह कारोबारी फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब एमडीडीए उपाध्यक्ष ने ऐसे कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के प्रावधानों के अनुसार बिना मानचित्र स्वीकृत व लेआउट पास कराए प्रॉपर्टी डीलरों और रियल स्टेट कारोबारियों को निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कई कारोबारी निर्माण कार्य कर रहे हैं। कुछ को एमडीडीए पूर्व में ध्वस्त भी कर चुका है लेकिन यह कारोबारी अधिकारियों से मिलीभगत कर फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं।

बता दें कि प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के आदेश पर हाल ही में तीन हजार बीघा से अधिक जमीनों पर अनाधिकृत तरीके से की जा रही प्लाटिंग व निर्माण कार्यों को एमडीडीए ने ध्वस्त किया था। साथ ही कई प्रॉपर्टी डीलरों पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। इतना सब होने के बावजूद प्रॉपर्टी डीलरों ने धड़ल्ले से प्लाटिंग का काम जारी रखा है।

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