
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 के जरिये प्रदेश में निवेश करने आ रहे देशी और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए एक वर्ष के अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। उद्यमी मित्र को 70 हजार रुपये महीने मानदेय और भत्ते दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि उद्यमी मित्र की तैनाती जिलों में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इन्वेस्ट यूपी के मुख्यालय स्तर से की जाएगी। उद्यमी मित्र को प्राधिकारी इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश होंगे। उद्यमी मित्र निवेशकों को परियोजना का स्थलीय दौरा कराएंगे। निवेश प्रक्रिया से अवगत कराने और विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में मदद करेंगे।
यह होगी शैक्षिक अर्हता
उद्यमी मित्र के लिए शैक्षिक अर्हता में व्यवसाय प्रशासन विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, कम्प्यूटर ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी में काम करने और धारा प्रवाह बोलना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित भारांक, कम्प्यूटर ज्ञान और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के जरिये किया जाएगा।
एग्री जंक्शन योजना को अगले 5 वर्ष संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इस योजना में किसी भी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा।
यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी, स्टांप शुल्क, मंडी शुल्क में छूट व सब्सिडी का भी प्रावधान
प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को मंजूरी दे दी है। नीति में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट, परियोजना में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के भू उपयोग परिवर्तन के लिए 10 हजार रुपये प्रतीकात्मक शुल्क देने की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन व स्टेक होल्डर की आय वृद्धि में सहायक होगी। बाहरी विकास के लिए 50 हजार रुपये प्रतीकात्मक शुल्क, स्टांप शुल्क से छूट, राज्य के बाहर से लाई कृषि उपज पर मंडी शुल्क व उपकर से छूट, बिजली आपूर्ति के सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी का भी प्रावधान है। वहीं विभाग राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में अनुभव तथा पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों और कॉलेजों को भी सूचीबद्ध करेगा और परियोजनाओं व प्रस्ताव के मूल्यांकन व कार्यों का सत्यापन करेगा। यह नीति अधिसूचना जारी होने से पांच साल के लिए प्रभावी होगी।
मौलाना अली जौहर संस्थान का पट्टा विलेख रद्द
मौलाना अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, रामपुर से संबंधित ट्रस्ट के पक्ष में 4 फरवरी 2015 का पट्टा विलेख रद्द करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी शासनादेश को भी निरस्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस पट्टा विलेख के तहत जमीन को लीज पर दिया गया था। जमीन वापस लेने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था।
2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये पेंशन मिलेगी
प्रदेश में 2016 से पहले दिवंगत हुए विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों के आश्रितों को भी अब 25 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में उप्र राज्य विधानमंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी दी है। संसदीय कार्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 10 हजार रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। जबकि, 2016 के बाद दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये महीने पेंशन दी जाती है। इस संशोधन के बाद 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को भी 25 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी। इससे करीब पांच सौ से अधिक परिवारों को इसका लाभ होगा।
मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी
प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली-2022 में तीसरा संशोधन किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कल्याण कोष के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस कोष से प्रदेश की मत्स्य पालन, मत्स्य आखेट व मत्स्य विपणन पर निर्भर मछुआ आबादी की सहायता की जाएगी। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निष्प्रयोज्य पड़ी कृषि क्षेत्र की अनुपयुक्त भूमि, तालाब, पोखरों, जलाशयों का उपयोग किया जा सकेगा। इससे बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने में मदद मिलेगी।
निदेशक माध्यमिक कर सकेंगे समायोजन
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त होने के मामले में निदेशक माध्यमिक को अधिकृत किया है। इसके अनुसार प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के आवंटन के बाद कार्यभार नहीं ग्रहण करने या उनका अभ्यर्थन निरस्त होने पर अभ्यर्थियों का समायोजन किए जाने के लिए बोर्ड नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी। अब समायोजन का कार्य शिक्षा निदेशक माध्यमिक कर सकेंगे। अभी तक यह कार्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था।
शहरी महायोजनाओं के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन
विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और विनियमित क्षेत्रों द्वारा शासन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराए जाने के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। समिति में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, निदेशक आवास बंधु समिति के सदस्य एवं संयोजक होंगे।
एमएसएमई इकाइयों को अब केवल लघु उद्योग निगम वितरित करेगा कोयला
प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को कोयले की आपूर्ति अब केवल उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की ओर से की जाएगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कोल इंडिया की ओर से यूपी की एमएसएमई इकाइयों के लिए कोयले की आपूर्ति की जाती है। अभी तक कोल इंडिया उप्र लघु उद्योग निगम और यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन को कोयला आवंटित करता है। दोनों संस्थाएं एमएमएमई इकाइयों को कोयला वितरित करती है। उन्होंने बताया कि अब एमएसएमई इकाइयों को शत प्रतिशत कोयले की आपूर्ति लघु उद्योग निगम के जरिये की जाएगी। कोल इंडिया निगम को ही शत प्रतिशत आपूर्ति करेगा।