
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इसमें आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक न लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत पी. 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
20 अप्रैल को राहुल की याचिका हुई थी खारिज
इस फैसले के बाद राहुल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रविधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी। राहुल इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।