रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूतों को ICC में किया जाए पेश , जो बाइडन ने दिया आदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वहीं कई देशों का मानना है की रूस का युद्ध को लेकर रुख सही है है। हालांकि, ज्यादातर पश्चिमी देशों की सहानुभूति यूक्रेन के साथ है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है।

इस युद्ध के लिए अमेरिका ने रूस को दोषी ठहराया है। अमेरिका का मानना है कि रूस द्वारा यूक्रेन में नरसंहार किया जा रहा है। वहीं, रूस ने इस जंग में युद्ध अपराध की सारी हदें पार कर दी है। 

इसी बीच अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में रूसी युद्ध अपराधों के सबूतों को साझा कर सकता है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन को आदेश दिया कि नीदरलैंड के हेग में मौजूद आईसीसी में यूक्रेन में कथित रूसी युद्ध अपराधों के सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाएं।

आईसीसी ने जारी किया पुतिन की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट

बता दें कि मार्च में आईसीसी ने यूक्रेन से बच्चों को निकालने के लिए पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी का मानना है कि पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बता दें कि रूस, आईसीसी का सदस्य नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा, “यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति बाइडेन ने यह स्पष्ट किया है कि यूक्रेन में युद्ध अपराधों और अत्याचारों के अपराधियों और समर्थकों के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है।”

हालांकि, मरीका के प्रतिरक्षा विभाग यानी पेंटागन ने राष्ट्रपति के इस कदम का विरोध किया था। पेंटागन ने तर्क दिया था कि अदालत के साथ कोई भी सहयोग विदेशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों के राजनीतिक अभियोजन का रास्ता खोल सकता है।

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